विद्युत विभाग की सख्त चेतावनी: मीटर या लाइन में छेड़छाड़ पर होगी कानूनी कार्रवाई
अनूपपुर।
विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिजली के मीटर या सर्विस लाइन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक छेड़छाड़ करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कृत्य कानून के अंतर्गत गंभीर अपराध माने जाते हैं, इसलिए उपभोक्ता किसी भी शरारती तत्व के बहकावे में आकर मीटर से छेड़छाड़ या तोड़फोड़ न करें।
विभाग के अनुसार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत बिना अनुमति के मीटर या विद्युत लाइन को हटाना या अन्यत्र स्थानांतरित करना “विद्युत सामग्री की चोरी” की श्रेणी में आता है। इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक का कारावास, 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है।
उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभाग ने मजबूत व्यवस्था स्थापित की है। यदि किसी उपभोक्ता को मीटर, बिलिंग, रीडिंग या बिजली आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या होती है, तो वे निर्धारित माध्यमों के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं, या ऑनलाइन पोर्टल portal.mpcz.in, ‘उपाय’ (UPAY) मोबाइल ऐप अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।





