कलेक्टर के आदेश पर दो छात्रावास अधीक्षक निलंबित, दो की वेतनवृद्धि रोकी, सात को कारण बताओ नोटिस
शहडोल – कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग श्री आनंद राय सिंहा द्वारा छात्रावासों के संचालन में लापरवाही बरतने एवं अन्य कार्यों में उदासीनता पाए जाने पर दो छात्रावास अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही दो अधीक्षकों की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने तथा सात को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री प्रकाश सिंह, अधीक्षक आदिवासी बालक छात्रावास आमडीह, जनपद पंचायत जयसिंहनगर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के विपरीत आचरण करने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयसिंहनगर नियत किया गया है। श्री प्रकाश सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी प्रकार श्री बुद्धशेन सिंह, अधीक्षक जनजातीय बालक आश्रम गजवाही को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयसिंहनगर नियत किया गया है। श्री बुद्धशेन सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल के निर्देशानुसार जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास चुहिरी के श्री मुंशी सिंह तथा जनजातीय बालक आश्रम बरदौहा के श्री अमर बहादुर सिंह की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास कर्मचारी शहडोल की श्रीमती किरण सिंह, जनजातीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास गोहपारू के श्री रामावतार सिंह, जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास शहडोल की श्रीमती प्रतिमा चौधरी, जनजाति कर्मचारी बालक छात्रावास के श्री राकेश पटेल, जनजाति सीनियर बालक छात्रावास बुढ़वा के श्री गणेश दत्त नामदेव, जनजाति सीनियर बालक छात्रावास बरमानिया की श्री शारदा नापित तथा बालक क्रीड़ा परिषद शहडोल के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।




