ई-उपार्जन पोर्टल पर सरसों का पंजीयन प्रारंभ, अंतिम तिथि 20 मार्च
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शहडोल 04 मार्च 2026- शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार की समर्थन मूल्य अंतर्गत ई-उपार्जन पोर्टल पर 26 फरवरी से सरसों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है, जो 20 मार्च 2026 तक चलेगा। सरसों का पंजीयन गेहूं, चना, मसूर पंजीयन की तरह ही किया जा रहा है।
जिन किसानों ने सरसों की बुवाई की है वे अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसान अपना पंजीयन निर्धारित लिंक पर जाकर मोबाइल या कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालयीन समय में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय और सहकारी- विपणन समितियों द्वारा स्थापित सुविधा केन्द्रों, एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्रों, साइबर कैफे आदि पर पंजीयन करा सकते हैं।
पंजीयन के दौरान भू-स्वामियों के लिये भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं अन्य फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसान वनाधिकारी पट्टाधारी सिकमीदार को आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं वनपट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति ले जाना अनिवार्य है। किसानों से उपार्जित फसल का भुगतान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा, इसलिए किसान अपने आधार और बैंक खाते को मोबाईल नम्बर से लिंक कराकर रखें।

शहडोल 04 मार्च 2026- शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार की समर्थन मूल्य अंतर्गत ई-उपार्जन पोर्टल पर 26 फरवरी से सरसों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है, जो 20 मार्च 2026 तक चलेगा। सरसों का पंजीयन गेहूं, चना, मसूर पंजीयन की तरह ही किया जा रहा है।
जिन किसानों ने सरसों की बुवाई की है वे अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसान अपना पंजीयन निर्धारित लिंक पर जाकर मोबाइल या कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालयीन समय में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय और सहकारी- विपणन समितियों द्वारा स्थापित सुविधा केन्द्रों, एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्रों, साइबर कैफे आदि पर पंजीयन करा सकते हैं।
पंजीयन के दौरान भू-स्वामियों के लिये भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं अन्य फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसान वनाधिकारी पट्टाधारी सिकमीदार को आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं वनपट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति ले जाना अनिवार्य है। किसानों से उपार्जित फसल का भुगतान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा, इसलिए किसान अपने आधार और बैंक खाते को मोबाईल नम्बर से लिंक कराकर रखें।


