मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों को राहत, सेवाएं 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाई गईं
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भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवाएं 30 अप्रैल 2026 तक जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में 23 मार्च 2026 को आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों, संकुल प्राचार्यों एवं शासकीय विद्यालयों के प्रभारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षक अब 30 अप्रैल 2026 तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे, बशर्ते संबंधित विद्यालय में पद रिक्त हों। यह निर्णय प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
गौरतलब है कि पूर्व में भी संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, ताकि शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई प्रभावित न हो। अब सत्र के अंत तक सेवाएं जारी रखने के फैसले से विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारी उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। यह निर्णय प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, जो लंबे समय से सेवा विस्तार की मांग कर रहे थे।


