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नगर निकाय चुनाव: फरीदकोट में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध, धारा 163 लागू…

Alexander D’Souza
3 Min Read
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नगर निकाय चुनाव: फरीदकोट में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध, धारा 163 लागू… 

फरीदकोट 13 मई (अलेक्जेंडर डिसूजा): पंजाब में आगामी 26 मई को होने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल चुनावों के मद्देनजर फरीदकोट जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री राहुल चाबा ने कड़े कदम उठाए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले के चुनावी क्षेत्रों में हथियारों के प्रदर्शन और उन्हें साथ लेकर चलने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई है।
इन क्षेत्रों में लागू रहेंगे आदेश:
यह पाबंदी मुख्य रूप से उन नगर निकायों में प्रभावी होगी जहाँ मतदान होना है:-
म्युनिसिपल काउंसिल फरीदकोट।
म्युनिसिपल काउंसिल कोटकपूरा।
म्युनिसिपल काउंसिल जैतो।
लाइसेंसी हथियारों पर भी रहेगी रोक:
प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति चुनावी क्षेत्र की सीमा के भीतर गंडासा, तलवार, कुल्हाड़ी या अन्य किसी भी प्रकार के तेज धारदार और जानलेवा हथियार नहीं ले जा सकेगा। विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध लाइसेंसी हथियारों पर भी समान रूप से लागू होगा। यह आदेश चुनावी प्रक्रिया के समापन तक प्रभावी रहेंगे।
किन्हें दी गई है छूट ?
सुरक्षा और व्यावसायिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ श्रेणियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है।
सुरक्षा बल: ड्यूटी पर तैनात आर्मी के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स।
पुलिस: वर्दीधारी पुलिस कर्मचारी।
व्यापारी: पेट्रोल पंप मालिक और ज्वेलरी शॉप के मालिक।
सुरक्षा गार्ड: बैंक या अन्य सरकारी/प्राइवेट संस्थानों के अधिकृत गनमैन।
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य
“26 मई को होने वाले मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और जनहित में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने में प्रशासन का सहयोग करें”: श्री राहुल चाबा, जिला मजिस्ट्रेट, फरीदकोट।
निष्कर्ष: जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को इन क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट यस न्यूज़:
दिनांक: 13 मई, 2026.
फोटो:

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