यातायात आरक्षक विवेकानंद तिवारी निलंबित, सोशल मीडिया गतिविधियों और अनुपस्थित रहने के मामले में कार्रवाई
शहडोल (मध्य प्रदेश)।
पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव द्वारा यातायात शाखा में पदस्थ आरक्षक विवेकानंद तिवारी को सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरक्षक पिछले लगभग 15 दिनों से बिना किसी सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित थे। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि वे शासकीय कार्य के बजाय विभिन्न स्थानों पर वीडियो बनाकर उन्हें इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निजी लाभ एवं प्रचार के उद्देश्य से अपलोड कर रहे थे।
पुलिस विभाग के अनुसार, यह कृत्य पुलिस रेगुलेशन 64 के तहत निर्धारित सेवा की सामान्य शर्तों का उल्लंघन माना गया है। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित आरक्षक सोशल मीडिया वीडियो में पुलिस वर्दी में, निर्धारित नियमों से हटकर वर्दी धारण करते हुए सक्रिय दिखाई दे रहे थे।
इन्हीं तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, शासकीय सेवा में अनुशासन और निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है, तथा इस प्रकार की गतिविधियों को गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा जाता है।
यह मामला विभागीय अनुशासन और सोशल मीडिया उपयोग से जुड़े नियमों के पालन को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।
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