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9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को राहत, 30 अप्रैल तक डाटा संशोधन की सुविधा

admin
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9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को राहत, 30 अप्रैल तक डाटा संशोधन की सुविधा

भोपाल।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए छात्र विवरण में संशोधन का अवसर प्रदान किया है। बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्यालयों को विद्यार्थियों के डाटा में त्रुटियों को सुधारने की सुविधा 30 अप्रैल 2026 तक दी गई है।

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बोर्ड सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई बार विद्यार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि, विषय या माध्यम से संबंधित जानकारी में त्रुटियां रह जाती हैं। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए विद्यालयों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड सही और त्रुटिरहित रखा जा सके।

 

कक्षा 9वीं के लिए प्रावधान:

बोर्ड के निर्देशानुसार कक्षा 9वीं में नामांकित विद्यार्थियों के लिए विषय और माध्यम में परिवर्तन, छात्र तथा माता-पिता के नाम की स्पेलिंग में सुधार, जन्मतिथि और फोटो में संशोधन की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही कक्षा 9वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ए-25 प्रावधान के तहत पुनः प्रवेश सूची में जोड़े जाने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

 

कक्षा 11वीं के लिए भी संशोधन:

कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय, संकाय और माध्यम में संशोधन किया जा सकेगा। साथ ही 10वीं कक्षा उत्तीर्ण लेकिन 11वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का नाम पुनः प्रवेश सूची में जोड़े जाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

अंकों की प्रविष्टि व सुधार:

बोर्ड ने विद्यालयों को कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए त्रैमासिक, छमाही, प्री-बोर्ड और मुख्य परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करने तथा पहले से दर्ज अंकों में आवश्यक संशोधन करने की भी अनुमति दी है।

बोर्ड ने सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रवेशित विद्यार्थियों के डाटा की सावधानीपूर्वक जांच कर उसे त्रुटिरहित बनाएं। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के आवेदन-पत्रों में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बोर्ड ने इस आदेश की जानकारी प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, कलेक्टरों तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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