रीवा संभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: प्राचार्य निलंबित, गंभीर अनियमितताओं पर जांच में आरोप प्रमाणित
रीवा, मई 2026।
रीवा संभाग के कमिश्नर कार्यालय द्वारा शिक्षा विभाग में गंभीर अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एम.एल.बी. सतना के प्राचार्य श्री विश्वनाथ प्रसाद शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर जिला सतना द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रतिवेदन में आरोप लगाया गया था कि प्राचार्य द्वारा संस्था में कार्यरत शिक्षकों के साथ प्रताड़ना की गई, सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के स्वत्व भुगतान में जानबूझकर देरी की गई तथा अतिथि शिक्षक से अनुचित लाभ प्राप्त किया गया।
जांच में पाया गया कि सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक श्री विजय शंकर पाण्डेय एवं श्रीमती करूणा मिश्रा के स्वत्व भुगतान को बिना किसी उचित कारण के लंबित रखा गया। इसके अतिरिक्त संस्था के शिक्षकों द्वारा दिए गए बयान में प्रताड़ना के आरोपों की पुष्टि हुई है। अतिथि शिक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी से 5000 रुपये की राशि फोन-पे के माध्यम से प्राप्त किए जाने का भी उल्लेख जांच में किया गया है। साथ ही परीक्षा परिणाम से संबंधित गलत जानकारी देकर एक अतिथि शिक्षक को कार्य से पृथक किए जाने के आरोप भी प्रमाणित पाए गए।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्राचार्य द्वारा जांच दल को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तथा जांच में कोई सहयोग नहीं किया गया।
कलेक्टर सतना की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि प्राचार्य का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत है तथा गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार पर कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में प्राचार्य का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
आदेश में यह भी उल्लेख है कि यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच निष्कर्षों के आधार पर की गई है तथा आगे विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी।





