संदिग्ध खातों में भुगतान मामले में प्राचार्य आर.बी. सिसोदिया को किया निलंबित

संभाग सागर के कमिश्नर श्री अनिल सुचारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिला छतरपुर के विकासखंड लवकुशनगर में संदिग्ध भुगतानों के मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य श्री आर.बी. सिसोदिया को निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर छतरपुर के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी लवकुशनगर कार्यालय में हुए संदिग्ध भुगतानों की जांच के दौरान यह पाया गया कि शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारीगढ़ में पदस्थ रहते हुए श्री सिसोदिया द्वारा देयकों के साथ संलग्न सूची में कूटरचना कर गलत खातों की जानकारी प्रस्तुत की गई। यह सूची कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी/आहरण संवितरण अधिकारी को प्रेषित की गई, जिसके आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों के खातों में राशि का अंतरण हुआ। उक्त प्रकरण में श्री सिसोदिया की संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गई है।
कलेक्टर, जिला छतरपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत श्री सिसोदिया प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत हुए हैं। उनका यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। अतएव मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संभागीय आयुक्त श्री अनिल सुचारी ने श्री आर.बी. सिसोदिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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