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गांव पिपली मर्डर केस: फरीदकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुछ ही घंटों में महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार,

Alexander D’Souza
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गांव पिपली मर्डर केस: फरीदकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुछ ही घंटों में महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, 


-साजिश के तहत युवक को गांव बुलाकर कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट,
-सदर पुलिस स्टेशन फरीदकोट में नए कानून (BNS) के तहत मामला दर्ज, गहन जांच जारी…
फरीदकोट (अलेक्जेंडर डिसूजा): एसएसपी फरीदकोट श्री गुरबंस सिंह बैंस के नेतृत्व में जिला पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गांव पिपली में हुए सनसनीखेज ‘ब्लाइंड मर्डर’ के मामले को महज कुछ ही घंटों में सुलझाते हुए वारदात में शामिल एक महिला और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। यह त्वरित कार्रवाई श्री जोगेश्वर सिंह गोराया (एसपी इन्वेस्टिगेशन) और श्री तरलोचन सिंह (डीएसपी सब-डिवीजन, फरीदकोट) के दिशा-निर्देशों पर अमल में लाई गई है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस को दिए बयानों में मृतक के पिता हरनेक सिंह (निवासी मड़ई) ने बताया कि उनके बड़े बेटे अर्शदीप सिंह ने कुछ समय पहले उन्हें सूचित किया था कि हरप्रीत कौर नाम की एक महिला उस पर बातचीत करने और अनैतिक रिश्ता बनाने का लगातार दबाव बना रही थी। हरप्रीत कौर गांव पिपली के चमकौर सिंह की बेटी है और उसकी शादी गांव मचाकी कलां में हुई है। अर्शदीप इस दबाव के कारण काफी डरा हुआ था और लगातार उस महिला से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था।
कल जब अर्शदीप सिंह अचानक घर से लापता हो गया, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। शक के आधार पर जब पिता हरनेक सिंह गांव के कुछ मौजिज नेताओं के साथ गांव पिपली पहुंचे, तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। अर्शदीप सिंह के हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे और कुल्हाड़ी से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या की जा चुकी थी।
सोची-समझी साजिश के तहत हत्या, पिता-पुत्री गिरफ्तार:
पुलिस की शुरुआती पूछताछ और तफ्तीश में यह बात साफ हुई है कि आरोपी महिला हरप्रीत कौर ने एक सोची-समझी साजिश के तहत अर्शदीप सिंह को फोन करके गांव पिपली बुलाया था, जहां इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया।
पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले में नामजद दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निम्न रूप में हुई है:
हरप्रीत कौर (पत्नी सिमरजीत सिंह, निवासी मचाकी कलां)
चमकौर सिंह उर्फ ​​कौर सिंह (पुत्र मक्खन सिंह, निवासी गांव पिपली- महिला का पिता)
नए कानून (BNS) के तहत मामला दर्ज:
इस जघन्य अपराध को लेकर सदर पुलिस स्टेशन, फरीदकोट में दिनांक 05.07.2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या), 61(2) (आपराधिक साजिश), और 3(5) (समान मंशा) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस का बयान:
“मामले की हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। यदि जांच के दौरान इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता या साजिश सामने आती है, तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”
न्यूज़: 6-3,
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