मुरैना, 13 जनवरी, 2025/
मुरैना जिले में दुकानदारों द्वारा बिना आई.एस.आई. मार्क के अमानक हीटरों की बिक्री और इनके उपयोग पर जिला दंडाधिकारी श्री अंकित अस्थाना द्वारा कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, ताकि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं और जनहानि को रोका जा सके।
दुकानदारों और उपभोक्ताओं को दी चेतावनी
दिसंबर 2024 में महाप्रबंधक मुरैना ने इस संदर्भ में जानकारी दी कि जिले में कई दुकानदार बिना मानक प्रमाणपत्र के हीटरों का व्यापार कर रहे थे, जो न केवल अमानक थे, बल्कि विद्युत दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते थे। ऐसे हीटरों का उपयोग करने से विद्युत शॉर्ट सर्किट, आगजनी और अन्य सुरक्षा खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।
कड़ी सजा की दी गई चेतावनी
इस आदेश के उल्लंघन पर दुकानदारों और उपयोगकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश को लागू करने के लिए जिले के सभी उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक दंडाधिकारी, थाना प्रभारी और विद्युत विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
जनता से अपील:
सभी दुकानदारों, उपभोक्ताओं और व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे बिना आई.एस.आई. मार्क वाले हीटर, कोईल और अन्य विद्युत उपकरणों का न क्रय करें, न विक्रय करें और न ही उनका उपयोग करें। साथ ही विद्युत चोरी से बचने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की सलाह दी गई है।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य न केवल जनहानि और राजस्व हानि को रोकना है, बल्कि विद्युत कंपनियों और सरकारी तंत्र को भी सहायता प्रदान करना है, ताकि वे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और अनुशासन बनाए रख सकें।