ब्यौहारी पुलिस ने जप्त की प्रतिबंधित गाँजा की तीसरी खेप
महिला समेत तस्करी में सामिल तीन नधे !
” पोस्ट मुनीन्द्र तिवारी “
ब्यौहारी पुलिस ने 23 किलो 500 ग्राम प्रतिबंधित गांजा की खेप जप्त कर इस तस्करी में सामिल एक महिला समेत तीन आरोपितो को जेल पहुचाने में बड़ी सफलता आर्जित की है।
पुलिस अधीक्षक श्रीराम श्रीवास्तव के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अलावा अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी के मार्गदर्शन दौरान
07 जनवरी 2025 को खबर मिली कि यशवन्त पटेल पिता रामकिशोर पटेल निवासी बिजहा स्कूटी क्र. MP 18 – 3174 मे पुष्पेन्द्र पटेल निवासी ग्राम खड्डा, व राजकुमारी पटेल निवासी झरौसी को साथ में शहडोल तरफ से ब्यौहारी की तरफ आने वाले है। जिनके पास एक – एक ट्राली बैग भी है। जिसमें भारी मात्रा मे मादक पदार्थ गाँजा भी है। जिन्हें तत्काल पकडने थाना प्रभारी 10 सदस्सीय टीम गठित कर नाकाबंदी हेतु रवाना किया गया।
जिन्हें ब्यौहारी रेल्वे अण्डर ब्रिज के पास स्कूटी क्र. MP 18 – 3174 मे दो पुरूष एवं एक महिला बैठकर शहडोल तरफ से ब्यौहारी तरफ आते हुए दिखे । स्कूटी चला रहे व्यक्ति तथा उसके पीछे बैठे हुए पुरूष और महिला अपने- अपने पास एक- एक ट्राली बैग रखे हुए आते दिखें जिसे यशवन्त पटेल पिता चला रहा था । तथा पीछे बैठी महिला के साथ बैठे युवक और युवती के पास ट्राली बैग में प्रतिबंधित गाँजा पाया गया। जिसका वजन 23 किलो 500 कीमत 2 लाख58 हजार आका जाकर आरोपितो के विरूद्ध अपराध धारा 8/20बी एन 0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के तहत अप.क्र. 16/25 धारा 8/20(बी) एन.डी.पी.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में 08 जनवरी ..2025 को न्यायालय पेश किया जा कर न्यायिक हिरासत में जेल भेंज दिया गया ।
यह भी नायब तरीका
कार्यवाही के दौरान आरोपी यशवंत पटेल ने अपने पिता का नाम पहले रामकिशोर बाद में थाना वापसी पर सत्यापन करने में पाया गया कि आरोपी के पिता का नाम रामजस पटेल है। जोकि आरोपी द्वारा अपने पिता का मिथ्या नाम बताया जाना अनुंधान पर पाये जाने पर आरोपी यशवंत पटेल के विरूद्ध धारा 212 बी.एऩ.एस. बढाई गई है ।
घटना के संबंध मे उल्लेखनीय है। कि पर्दाफास होने पर तस्तकरी का एक नया पैटर्न पता चला है,। आरोपियों के ऊपर संदेह न हो इ