*जनपद भदोही*
दिनांक-30.08.2024
नितेश उपाध्याय ब्यूरो चीफ
*◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को शीघ्र ही कराया जाएगा दंडित*
दिनांक-30.06.2024 को वादिनी मुकदमा उम्र करीब 36 वर्ष द्वारा थाना सुरियावां पर तहरीरी सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया कि विगत कई वर्ष पूर्व से आरोपी सम्पर्क में आकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया तथा मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देते हुए घर का सामान नष्ट कर दिया है। सूचना पर तत्समय ही आरोपी के विरुद्ध मु0अ0सं0-78/2024 धारा-376,323,504,506,427 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तारी के प्रयास सहित विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई।
डा0 मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा महिला सम्बंधित अपराध में त्वरित कार्यवाही व आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश के क्रम में आज दिनांक-30.08.2024 को थाना सुरियावां पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने, मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने के आरोपी चिंतामणि शर्मा पुत्र स्व0 विश्वनाथ शर्मा निवासी जोगापुर माफी थाना सलेमपुर जनपद देवरिया हाल पता रूद्रा रॉयल अपार्टमेंट मड़ुवाडीह जनपद वाराणसी उम्र करीब 59 वर्ष को मड़ुवाडीह, जनपद वाराणसी से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान सम्बन्धित मा0 न्यायालय किया गया।
पंजीकृत अभियोग में वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को शीघ्र ही दंडित कराया जाएगा।