कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
यस न्यूज ब्यूरो चीफ द्वारिका यादव की रिपोर्ट
उमरिया – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने 21 अगस्त 2024 को विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद आव्हान को दृष्टिगत रखते हुए उमरिया जिले के राजस्व सीमा के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा हैं कि कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्विटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का उपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सामाजिक सौहार्द को ध्वस्त करने सहित कोई भी भ्रामक एवं आपत्तिजनक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग, धर्म एवं सम्प्रदाय विशेष संबंधी भड़काउ पोस्ट सोशल मीडिया (फेसबुक वाट्सएप, ट्विटर आदि) के माध्यम से पोस्ट नहीं करेगा ना हीं कोई व्यक्ति ऐसी किसी पोस्ट को लाइक या फारवर्ड करेगा।
ग्रुप एडमिन इस बाबत सूचना अपने यूजर को दे देवें, किसी भी प्रकार के कट-आउट, बैनर, पोस्टर, प्लेक्स, होर्डिंग्स, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों) पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा,किसी भी भवन / सम्पत्ति (सार्वजनिक अथवा निजी) पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित रहेगा।