सरकारी आवास विवाद: अनूपपुर में प्रशासन की सख्ती
अनूपपुर – यस न्यूज जिला ब्यूरो दिगम्बर शर्मा
अनूपपुर में स्थानांतरण के बाद भी सरकारी आवास खाली न करने के मामले में पूर्व सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) शिवकुमार सिंह पर कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने उन्हें सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। वर्तमान ASP मो. इसरार मंसूरी को आवंटित आवास में रहने की कठिनाई हो रही है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।
आवास खाली करने का निर्देश
पूर्व ASP शिवकुमार सिंह को उनके स्थानांतरण के बाद से सरकारी आवास खाली करने के लिए कई नोटिस दिए जा चुके हैं। फिर भी, उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है, जिससे नए ASP को आवास में असुविधा हो रही है।
प्रशासन का नोटिस
अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) ने शिवकुमार सिंह को एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि यदि 7 दिनों के भीतर आवास खाली नहीं किया गया, तो लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पत्र का विवरण
SDM के पत्र में बताया गया है कि पूर्व ASP ने आवास खाली करने के लिए पुनः 15 दिनों का समय मांगा है। हालांकि, यह मांग अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि नए ASP को 6 मई 2024 को ही आवास आवंटित कर दिया गया था।
प्रशासन की सख्ती
शासन का मानना है कि सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि शिवकुमार सिंह ने आदेश का पालन नहीं किया, तो प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई करेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शिवकुमार सिंह की होगी।
निष्कर्ष
यह मामला सरकारी आवास के दुरुपयोग और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा का उदाहरण है। प्रशासन की सख्ती से उम्मीद है कि आवास विवाद जल्द ही सुलझ जाएगा और नए ASP को आवास की सुविधा मिल सकेगी।