56 लाख की हेराफेरी कर ब्यौहारी अटैच चक्रवर्ती
कलेक्टर ने रिकार्ड कीपर को किया निलंबित,एफआईआर के दिए निर्देश
शहडोल – कलेक्टर श्री तरुण भटनागर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सतेन्द्र कुमार चक्रवर्ती, रिकार्ड कीपर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहपारू जिला शहडोल, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि निलबंन अवधि में सतेन्द्र कुमार चक्रवर्ती का मुख्यालय सिविल अस्पताल व्यौहारी जिला शहडोल रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि जिला कोषालय अधिकारी शहडोल द्वारा नोट-शीट प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि संदिग्ध, कपटपूर्ण भुगतान की जॉच हेतु गठित जाँच दल के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार श्री सतेन्द्र कुमार चक्रवर्ती रिकार्ड कीपर द्वारा स्वयं के 04 बैंक खातो एवं अपनी पत्नी श्रीमती छाया चक्रवर्ती (ए.एन.एम.) के 03 बैंक खातों में हेरफेर कर अन्य शासकीय सेवकों की राशि भी कूटरचित तरीके से अपने व अपनी पत्नी के खातों में अनियमित भुगतान कर शासकीय राशि 56,32,862/ रूपये का गबन किया जाना पाया गया है,प्रथम दृष्टया में दोषी पाये जाने के कारण श्री सतेन्द्र कुमार चक्रवर्ती, रिकार्ड कीपर, का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत उल्लघंन की श्रेणी में आता हैं, जो दण्डनीय हैं।
साथ ही कलेक्टर श्री तरुण भटनागर के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर शहडोल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल को श्री सतेन्द्र कुमार चक्रवर्ती, रिकार्ड कीपर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहपारू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु पत्र जारी किया है।