अनूपपुर । यस न्यूज जिला ब्यूरो दिगम्बर शर्मा
कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम द्वारा विकासखंड पुष्पराजगढ़़ अंतर्गत ग्राम मोहंदी में परिवारजनों को समझाइश देकर बाल-विवाह को रोका गया। ग्राम मोंहदी में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग विनोद परस्ते तथा उनकी टीम द्वारा गांव में उपस्थित होकर वर एवं वधु पक्ष के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए समझाइश दी गई। उन्होंने परिवारजनों के साथ ही ग्रामीणजनों को भी बाल विवाह के दुष्परिणाम और कम उम्र में बालक-बालिका का विवाह करने पर कानूनी कार्यवाहियों की जानकारी दी, जिससे वर एवं वधु पक्ष के परिजनों ने बालिका की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् ही विवाह करने की बात कही।