ग्राम पंचायत रुपौला में पेसा एक्ट के तहत प्रशिक्षण दिया गया।
शहडोल 25 मार्च 2025
यस न्यूज प्रतिनिधि चेतराम शर्मा


जनपद पंचायत बुढार के ग्राम पंचायत रुपौला जिला शहडोल मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट का प्रशिक्षण सरपंच, उप सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, मोबिलाइजर, 2 महिला पंच, दो महिला ग्राम सभा सदस्य , का प्रशिक्षण 13 ग्राम पंचायतों का किया गया।
अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करना है , यह कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के लिए अधिकार दिए गए हैं, पेसा एक्ट 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था, पेसा पंचायतों और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों के विस्तार के लिए अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं के गठन, उनके अध्यक्ष और सचिव का चुनाव उनकी बैठकों का संचालन और फैसले लेने की प्रक्रिया को नियमबद्ध बनाया गया है।
आपसी विवाद पर ग्राम सभा में दोनों पक्ष को बुलाकर समझाइस दी जाएगी, यदि कोई पक्ष ग्राम सभा की बात को नहीं मानता तब उसके खिलाफ पुलिस में या संबंधित विभाग को शिकायत की जाएगी, पेसा एक्ट के तहत अध्यक्ष सचिव को ग्राम सभा में बहुत से अधिकार प्राप्त है।
मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का आयोजन, शांति एवं सुरक्षा, भूमि प्रबंधन ,जल संसाधनों एवं लघु जल संभर की योजना और प्रबंधन, खान और खनिज, मादक पदार्थों पर नियंत्रण ,श्रम शक्ति की योजना , गौण वनोपज,साहूकारी पर नियंत्रण, आदि अधिकार नियमानुसार लागू करने नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। इन्हीं समस्त अधिकारों को क्रियांवयन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति की गई है। जो सभी सेक्टरों में प्रशिक्षण का कार्य जनपद पंचायत बुढार में चल रहा है, ग्राम पंचायत रुपौला को सेक्टर बनाया गया है, इसका मास्टर ट्रेनर सचिव शैलेंद्र शुक्ला और रोजगार सहायक महीपत प्रसाद दिनकर को बनाए गए हैं,जिनके द्वारा उपस्थित लोगों को विधिवत प्रशिक्षण दिया गया, सभी को प्रशिक्षण हेतु अध्ययन सामग्री में पुस्तक, कॉपी , पेन और बैग दिया गया है।सभी को स्वल्पाहार कराया गया।