भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को कई अधिकार होते हैं. इनमें से कुछ अधिकार ये हैं:

- ट्रेन में सफ़र करने के दौरान अगर तबीयत खराब हो जाए, तो मेडिकल सुविधा दी जाती है.
- अगर ट्रेन लेट या कैंसिल हो जाए, तो रेलवे मोबाइल पर सूचना भेजता है.
- अगर ट्रेन तीन घंटे से ज़्यादा लेट हो जाए, तो रिफ़ंड के लिए आवेदन किया जा सकता है.
- अगर ट्रेन में सफ़र के दौरान यात्रा करने में परेशानी आ रही है, तो टीटीई से संपर्क किया जा सकता है.
- अगर ट्रेन में गंदगी है, तो अटेंडेंट को बुलाकर सफ़ाई कराने के लिए कहा जा सकता है.
- अगर ट्रेन में सफ़र के दौरान महिला अकेली सफ़र कर रही है, तो वह टीटीई से बोलकर अपनी सीट बदल सकती है.
- अगर महिला यात्री के पास टिकट नहीं है, तो टीटीई उसे ट्रेन से बाहर नहीं निकाल सकता.
- अगर महिला के पास पैसे नहीं हैं, तो उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता.