सुरियावां के ग्राम पंचायत जमुनीपुर अठगवां के ग्राम विकास अधिकारी तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित - YES NEWS

सुरियावां के ग्राम पंचायत जमुनीपुर अठगवां के ग्राम विकास अधिकारी तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित

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भदोही 17 फरवरी 2025/नितेश उपाध्याय ब्यूरो चीफ।
प्रदेश सरकार के मंशानुरूप जिलाधिकारी विशाल सिंह के कुशल मार्गदर्शन व मुख्य विकास अधिकारी डॉ शिवाकांत द्विवेदी के पर्यवेक्षण में जनपद भदोही,जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश द्वारा एक आदेश पत्र के माध्यम से कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत कार्य करने पर विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम पंचायत जमुनीपुर अठगवां के ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव ग्राम पंचायत सन्तोष कुमार को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ शिवाकांत द्विवेदी ने जनपद के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देशित किया कि उपर्युक्त तरह की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषी पाए जाने पर विधिक कार्यवाही करते हुए शासन स्तर से विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति की जाएगी।

मुख्य विकास अधिकारी भदोही ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 446 दिनांक 15 फरवरी, 2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 15.02.2025 को मोबाइल नम्बर 8960367160 से उनके सी०यू०जी० नम्बर 9454465122 पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक आडियो क्लिप प्राप्त हुआ। आडियो के श्रवण के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री सन्तोष कुमार, ग्राम विकास अधिकारी / सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड सुरियावां के द्वारा ग्राम पंचायत जमुनीपुर अठगवां में कराये गये कार्य के सापेक्ष कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत यह वार्ता कि गयी है कि ग्राम पंचायत में कुल 21.00 लाख पेमेन्ट हुआ है मेरा 10 प्रतिशत कमीशन बनता है जिसके हिसाब से 2.10 लाख होता है, किन्तु मुझे 1.50 लाख ही मिला है और कमीशन ग्राम प्रधान द्वारा नही दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत में किसी कार्य पर 6 टाली मिट्टी डालने के नाम पर 44000.00 निकालने की वार्ता आपस में जा रही है, प्राप्त तथ्यों से सम्बन्धित आडियों को सरंक्षित कर प्रथम दृष्टया दोषी परिलक्षित होने के फलस्वरूप श्री सन्तोष कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुरियावां के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उन्हें तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा निलम्बित किया जाता है।

1-निलम्बन अवधि में श्री सन्तोष कुमार, ग्राम विकास अधिकारी को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता अर्द्ध औसत वेतन पर/अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन काल में इस शर्त पर देय होगें, कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उन मदों में व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए ऐसे प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हों।

2-उपरोक्त प्रस्तर दो में उल्लिखित मदो का भुगतान तभी किया जायेगा। जब श्री सन्तोष कुमार इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे अन्य किसी सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं। निलम्बन अवधि में श्री सन्तोष कुमार, विकास खण्ड भदोही से सम्बद्ध रहेंगें एवं बिना किसी पूर्व अनुमति के विकास खण्ड मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे।

3-उक्त निलम्बन के समरत प्रकरणों की जॉच हेतु खण्ड विकास अधिकारी, भदोही को जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा अपेक्षा की जाती है, कि 15 दिनों के अन्दर आरोप-पत्र गठित कर अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी को हस्तगत कराकर उनसे जबाव प्राप्त कर अपनी सुस्पष्ट जॉच आख्या 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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