अम्बाह कार्यालय से मिली मंजूरी, 20 मार्च को पोरसा में होगा शहीद वीरांगना रानी आवंतीबाई बलिदान दिवस का भव्य आयोजन

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पोरसा (मुरैना)।

20 मार्च 2025 को आयोजित होने वाले अमर शहीद वीरांगना रानी आवंतीबाई बलिदान दिवस के अवसर पर पोरसा में लोधी समाज द्वारा एक भव्य चल समारोह और सभा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बाह, मुरैना द्वारा विभिन्न शर्तों के साथ दी गई है।

आवेदनकर्ता श्री पातीराम सिंह लोधी, जोकि लोधी समाज के जिला अध्यक्ष हैं, ने 18 मार्च 2025 को इस कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में पचपेड़ा पोरसा से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए साधू सिंह तिराहा से पचौरी का पुरा तक चल समारोह आयोजित करने और शिवम गार्डन पोरसा में सभा का आयोजन करने का प्रस्ताव था।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए थाना प्रभारी पोरसा से अभिमत प्राप्त किया और उसे मंजूरी दे दी। हालांकि, कार्यक्रम को लेकर कुछ विशेष शर्तें लागू की गई हैं, जिनका पालन आयोजनकर्ताओं को करना अनिवार्य होगा।

प्रमुख शर्तें जो लागू की गई हैं:

1. ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन: कार्यक्रम में डी.जी. (डिजिटल ध्वनि प्रणाली) का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए ध्वनि प्रदूषण के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय की गई ध्वनि सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाएगा।

2. वाहन काफिले का संचालन: वाहन काफिले के संचालन में हर 5 वाहनों के बाद आधे घंटे का अंतराल रखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहनों में निर्धारित संख्या के लोग ही सवार हों, जैसे कि 5 सीट वाले वाहनों में 5 लोग और 7 सीट वाले वाहनों में 7 लोग ही यात्रा करें। ट्रैफिक नियमों का पालन आयोजकों का दायित्व होगा।

3. कार्यक्रम की रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं होगा: कार्यक्रम के निर्धारित मार्ग और समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अचानक कोई परिवर्तन किया जाता है, तो यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

4. साम्प्रदायिक सद्भाव और भाषणों का नियंत्रण: आयोजन में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाएगा। किसी भी जाति, धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ उत्तेजक भाषण, नारेबाजी और अभद्र टिप्पणी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. शैक्षणिक कार्यों में कोई व्यवधान नहीं: कार्यक्रम के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शैक्षणिक कार्यों या गतिविधियों में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

6. आवागमन में कोई रुकावट नहीं: आयोजन के दौरान जन सामान्य के आवागमन में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दिया जाएगा और कार्यक्रम के दौरान यातायात की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7. सुरक्षा और शस्त्रों का प्रतिबंध: कार्यक्रम में धारदार हथियार, अग्निशस्त्र या अन्य किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कार्यक्रम का समय और स्थान:

यह कार्यक्रम 20 मार्च 2025 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर शाम 8:00 बजे तक चलेगा।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया गया तो यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। आयोजकों को इस बात का ध्यान रखने की सलाह दी गई है कि वे सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके और कोई भी असुविधा न हो।

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